ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी का ई-चालान जमा करना अब आसान हो गया है। अब कहीं से भी घर बैठे आनलाइन ई-चालान जमा हो सकेगा। परिवहन विभाग ने मंगलवार से यह सुविधा शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग के द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अभी ई-चालान काटे जाने पर लोगों को तत्काल जुर्माना राशि देनी पड़ती थी। ऐसे न करने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी या ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में जाकर जुर्माना जमा करना पड़ता था। अब कार्यालय का चक्कर लगाने से आजादी मिल जाएगी।

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पहले से ही हैंड हेल्ड डिवाइस से ई-चालान काटा जा रहा है, अब इसे जमा करने की व्यवस्था भी आनलाइन कर दी गई है। इसके लिए ई चालान https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan  पर जाकर राशि का भुगतान करना होगा।

दूसरे राज्य के वाहन चालकों को फायदा

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि दूसरे राज्यों के ट्रक आपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई-चालान आनलाइन करने की मांग की जाती रही है। कई बार दूसरे राज्यों के ट्रक एवं अन्य वाहन चालकों का बिहार में ई चालान काटा जाता है, जिसे वे तत्काल जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा बिहार आकर राशि जमा करनी पड़ती थी। अब आनलाइन सुविधा होने से वे कहीं से भी राशि का भुगतान कर सकेंगे।

KRISHNA-HONA-MUZAFFARPUR

ऐसे आनलाइन जमा होगा ई-चालान

  • वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan  पर जाएं।
  • – चालान डिटेल में चालान नंबर/ वाहन का नंबर/ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इन तीनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें।
  • – कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें।
  • – मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
  • – स्क्रीन पर मिनीस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, इस पर दिया बटन सलेक्ट कर कंटीन्यू करें।
  • – ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें। नेट-बैंकिंग/ कार्ड का चयन कर भुगतान करें।

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