आज खबड़ा स्थित विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मुजफ्फरपुर से संस्थान में आवासित 8 माह का बालक-रोहित कुमार को झारखण्ड के पेरेन्टस श्रीमती बबीता प्रकाश एवं श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा गोद लिया गया। इन्होने गोद लेने के लिए 2018 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस शुभ अवसर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर श्री उदय कुमार झा, बाल संरक्षण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री चन्द्रदीप कुमार, समन्वयक, श्रीमती अनुपमा तथा अन्य कर्मी उपस्थित थे। जुलाई 2016 से नवंबर 2021 तक संस्थान से 43 बच्चे गोद दिये गये है।
दत्तकग्रहण के क्या नियम
कोई भी ऐसा दंपती जिसकी शारीरिक, मानसिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति दृढ हो बच्चा गोद लेने के लिए पात्र हो सकता है तथा उसने कम से कम दो वर्ष को वैवाहिक जीवन व्यतीत किया हो तथा दोनो की आपसी सहमती जरूरी है। अलग-अलग उम्र वाले दंपती को अलग-अलग उम्र के बच्चें की पात्रता होती है। बच्चा गोद लेने के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण के साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बच्चा गोद लेने के पात्र माता-पिता को बच्चा गोद दिया जाता है। एकल पुरूष अभिभावक को लड़की गोद नहीं दिया जा सकता है। महिला अभिभावक लड़का एवं लड़की दोनो गोद ले सकती है। तीन बच्चे के बाद गोद लेने पर विशेष देखभाल वाले बच्चे मिलते है। देश में किसी अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना और देना दोनो अपराध है।
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