छपरा. भोजपुरी के लोकप्रिय गायक खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. छपरा कोर्ट के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी) सह विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सरोज ने खेसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एनआई एक्ट के तहत विचारण संख्या 241/ 21 से जुड़ा है. इस केस में रसूलपुर थाना के धानाडीह ग्राम निवासी बिहार के मशहूर गायक और भोजपुरी कलाकार शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. बता दें कि रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इस प्राथमिकी में दर्शाया गया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात हुई थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था, जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया. लेकिन, चेक 24 जून को वापस आ गया. पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई. इसको लेकर इन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज करवाई.

पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया. इसमें दफा 406 भारतीय दंड विधान 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दाखिल कर दिया गया. न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को आरोपी शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया गया. पुनः 25 फरवरी 2021 को बी डब्लू निर्गत करने का आदेश दिया गया. आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसको देखते हुए कोर्ट में पुनः गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है.

Source : News18

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