बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य में अब प्लास्टिक की खरीद और बिक्री करने पर पांच साल की जेल की सजा भी हो सकती है. मंगलवार को आधी रात से प्रदेश में थर्मोकोल के साथ एक उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगा दिया है. इसके विनर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ चुका है. ऐसे में अगर अब लोग इसकी बिक्री और खरीद करते हुए पाए गए तो उन्हें 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है. इसके साथ की एक लाख का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा.
प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग करने वाले हो जाएं सावधान, लग गया है इनपर प्रतिबंध।@DM_Muzaffarpur@Muzaffarpur_SCM#plasticpollution pic.twitter.com/6fEyE3XLqn
— Muzaffarpur Now (@muzaffarpurlive) December 15, 2021
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस धारा के तहत अधिकतम एक लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है. सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वो चीजें आती हैं, जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है.

मालूम हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल जैव विघटीय नहीं है. इन्हें जलाने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है. वहीं प्लास्टिक के बने खाद्य पदार्थ के साथ इसे खाकर जानवर जान तक गंवा बैठते हैं. इसी सब को देखते हुए बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है.

पटना नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, बिहार में पॉलिथीन पर पाबंदी साल 2018 से ही लागू है. लेकिन अब इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी के मुताबिक जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ आर्थिक जुर्माने का और जेल भेजे जाने के प्रावधान हैं.
बिहार में इन चीजों पर लगा बैन
सजावट की सामग्री
पानी के पाउच और पैकेट्स
थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास और कटोरी
प्लास्टिक कप प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच
प्लास्टिक का स्ट्रॉ
प्लास्टिक बैनर एवं ध्वज-पट्ट
प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट
प्लास्टिक झंडा
झाड़-फानूस एवं सजावट की सामाग्री
Source : News18
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