जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हास्पिटल को नोटिस जारी किया है। हास्पिटल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, शल्य चिकित्सक डा. एनडी साहू एवं ओटी असिस्टेंट को 12 अप्रैल को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होना है। विदित हो कि गत वर्ष 22 नवंबर को आई हास्पिटल मुजफ्फरपुर द्वारा मोतियाबिंद मरीजों का आपरेशन किया गया था, जिसमें हुई गड़बड़ी के कारण कुछ मरीजों की आंख निकालनी पड़ी थी।
अपनी आंख गंवा चुके राममूर्ति सिंह, हरेंद्र रजक, पन्ना देवी और प्रेमा देवी की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 10 लाख रुपये हर्जाना के लिए परिवाद दायर किया गया है। पीड़ितों की ओर परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि एक व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए अस्पताल का रुख करता है, लेकिन वहां सेवा में लापरवाही बरतना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है। अधिवक्ता ने कहा कि पीड़ितों को आयोग की ओर से न्याय मिलेगा।
Source : Dainik Jagran