जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय-सीमा पांच दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गांरटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसके आदेश जारी किए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नए आदेश को अविलंब लागू कराने के लिए कहा है। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाला डेढ़ घंटे का समय जाया नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोगों के लोक सेवा गरांटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों को इस बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। दस्तावेजों के निबंधन, निस्तारण, दस्तावेजों की वापसी, खोज एवं प्रतिलिपि तथा ऋण अवभार प्रमाण-पत्र देने के लिए भी एक दिन की समय-सीमा का पालन होगा। अपर मुख्य सचिव ने चारों सेवाओं में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन की बाध्यता खत्म करने के लिए कहा है।

परेशानी पर ही लोक सेवा गारंटी का सहारा

केके पाठक की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि जमीन के निबंधन के दिन ही दस्तावेज दे देना है। अगर किसी कारण से उस दिन दस्तावेज नहीं मिल पाता है या कोई व्यक्ति इसके लिए दफ्तर का चक्कर काटने में परेशान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लोकसेवा गारंटी कानून का सहारा लेना उचित रहेगा। उन्होंने लिखा है कि लोकसेवा गारंटी कानून के तहत भले ही पांच दिन की समय-सीमा दी गई है, लेकिन बिहार निबंधन नियमावली में उस दिन दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

Source : Hindustan

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