बिहार के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से जमीन एवं फ्लैट आदि की खरीद-बिक्री के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में इससे जुड़ा आदेश फिर से जारी कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन-फ्लैट की बिक्री में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जमीन-फ्लैट के निबंधन से पहले क्रेता और विक्रेता दोनों का आधार से सत्यापन किया जाएगा। अंगुलियों के निशान लेकर इसका सत्यापन किया जाएगा। कई बार गवाह के जरिए दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर भी फर्जी तरीके से जमीन या फ्लैट की खरीद-बिक्री करने का मामला सामने आता रहा है, नई व्यवस्था से इस पर अंकुश लगेगा।
बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने और फर्जीवाड़ा रोकने का कवायद केंद्र सरकार ने निबंधन में बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी राज्यों को आधार सत्यापन से इसे जोड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग ने पहले इसे जनवरी से ही लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि व्यवस्था आदि में देर होने पर अब 10 मई से इसे लागू कर दिया गया है।
Source : Hindustan