PATNA : स्कूल के समय में बच्चों से काम कराया तो कार्रवाई होगी। बच्चे भले ही अपने घर के व्यवसाय में ही सहयोग क्यों नहीं कर रहे हों, विभाग ऐसे अभिभावकों को चिह्नित कर कार्रवाई करेगा। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग के अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने परिवार के व्यवसाय में सहयोग कर सकेंगे। इसके लिए बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियमावली 2023 लाई गई है।

इसका मकसद है कि बिहार में बच्चों से काम (बाल श्रम) न लिए जाएं। लोगों को जागरूक किया जाए कि वे बच्चों से काम न लें। अपने घर के व्यवसाय में बच्चे सहयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित नहीं हो। अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए बच्चे सहायता कर सकेंगे कि उनकी पढ़ाई पर उसका कोई असर नहीं हो रहा हो।

स्कूल अवधि के अलावा शाम सात बजे से लेकर रात आठ बजे के बीच भी बच्चे कोई कार्य नहीं करेंगे। बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य नियोजित नहीं होगा। उसकी सेवा सहायता के तौर पर ली जाएगी। एक दिन में तीन घंटे से अधिक समय तक बच्चे काम नहीं करेंगे। बच्चे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे वे थक जाएं या वह खतरनाक हो। बच्चे अपने सगे भाई या बहन, माता-पिता के व्यवसाय में काम कर सकेंगे। अगर कोई बच्चा प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को सूचना दिए बगैर अपने स्कूल से लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अनुपस्थिति की सूचना नोडल अधिकारी को दी जाएगी।

Sharda Heritage- Marriage Hall , Banquet Hall Muzaffarpur

बाल कलाकारों के लिए भी नियम तय
बाल कलाकारों के लिए भी इस नियमावली में प्रावधान किया गया है। बाल कलाकारों से बिना विश्राम के दो घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। किसी वाणिज्यिक समारोह में बच्चों को शामिल करने से पहले संबंधित जिले के डीएम से अनुमति लेनी होगी। बच्चों से काम कराने से पहले माता-पिता या संरक्षक की भी सहमति लेनी होगी।

Source : Hindustan

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