हत्या के 43 साल पुराने मामले में आदेश के बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने अथवा अदालत द्वारा जारी कुर्की-जब्ती का तामिला प्रतिवेदन पेश नहीं करने के मामले में एसपी आशीष भारती के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार साह अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें पांच घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा।

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बाद में उनके द्वारा एसपी को पेशी कराने के दिए गए आवेदन पर कोर्ट ने विचार किया व शाम तीन बजे उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी। साथ ही एसपी को 24 अक्टूबर को हर-हाल में अदालत में पेश होने का आदेश दिया। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता आते-जाते रहे। कुछ लोगों ने मामले में कोर्ट से गुहार भी लगायी। लेकिन, कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर मामले को तीन माह के अंदर हर हाल में निष्पादित किया जाना है।

बताया जाता है कि कोर्ट ने हत्या के एक मामले में नासरीगंज के अतमिगंज निवासी लक्ष्मीनारायण मास्टर के विरूद्ध पूर्व में वारंट व कुर्की-जब्ती का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन कराने के लिए कोर्ट ने कई बार पत्र भेजा। एसपी को रिमांइडर भी जारी किया था। लेकिन, मामले के आरोपित को न तो गिरफ्तार कर पेश किया गया और न ही कुर्की-जब्ती का तामिला प्रतिवेदन पेश किया गया।

Source : Hindustan

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