जिले में सड़क सुरक्षा, भूमि विवाद के मामलों के त्वरित निष्पादन, महाशिवरात्रि पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन तथा शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए कि सभी मामलों में समन्वित, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर, ब्लैक स्पॉट चिन्हित
बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्रमुख सड़कों पर दुर्घटना संभावित कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त निरीक्षण कर त्वरित सुधारात्मक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया।

निर्देश दिए गए कि आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर, रिफ्लेक्टर युक्त साइनेज, हाई मास्ट लाइट और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। विशेष रूप से स्कूलों, बाजारों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के समीप सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
हिट एंड रन मामलों की थानावार समीक्षा करते हुए नगर और ग्रामीण पुलिस अधीक्षकों को लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट लेने और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित फॉलोअप की जिम्मेदारी सौंपी गई।

साथ ही, मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सघन वाहन जांच अभियान और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव पर जागरूकता
बैठक में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई। जिलाधिकारी ने मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र के संचालन की समीक्षा कर उसे नियमित और प्रभावी रूप से संचालित रखने को कहा गया। लाभार्थियों को सभी निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

महाशिवरात्रि को लेकर व्यापक तैयारी
आगामी महाशिवरात्रि के मद्देनजर विधि-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। संयुक्तादेश जारी कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
जिले के प्रमुख शिवालयों, विशेषकर बाबा गरीबनाथ मंदिर, में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था करने को कहा गया। दोनों अनुमंडलों में कुल 27 जुलूस प्रस्तावित हैं। सभी जुलूसों की पूर्व अनुमति, रूट चार्ट और समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जुलूस, मेले, झांकियां और अन्य आयोजनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने और निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साइबर मॉनिटरिंग को मजबूत करने का निर्देश भी दिया गया।
जलाशयों के समीप आयोजनों को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को नाव और गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया।

भूमि विवाद मामलों का समयबद्ध निष्पादन
भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार थानाध्यक्ष संबंधित अंचल कार्यालय में संयुक्त सुनवाई करें। सभी आवेदनों की गृह विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य प्रविष्टि और माहवार रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।
अधिकारियों को सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कर जनता दरबार के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

होली के मद्देनजर शराबबंदी कानून पर सख्ती
आगामी होली पर्व को देखते हुए पुलिस और मद्य निषेध विभाग को संयुक्त रूप से सघन छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अवैध शराब की जब्ती, आरोपियों की गिरफ्तारी और जब्त शराब के विधिसम्मत विनष्टीकरण पर विशेष जोर दिया गया।
सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी गई।

समन्वित और जवाबदेह कार्रवाई पर बल
बैठक के अंत में जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ दायित्व निर्वहन करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में ठोस और परिणाम आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और पर्वों के शांतिपूर्ण आयोजन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।






