खगड़िया : अदालत ने प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री हिम शिखा मिश्रा ने 6 सितंबर 2024 को अक्षरा सिंह के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इससे अभिनेत्री की कानूनी परेशानियाँ और बढ़ गई हैं।
इससे पहले, 12 मार्च 2020 को खगड़िया के एडीजे पंचम की अदालत ने अक्षरा सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उनके मुंबई स्थित गोरेगांव पते पर पहले ही नोटिस भेजा था, लेकिन अब गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका है।
अक्षरा सिंह के खिलाफ यह मामला 8 जुलाई 2018 को खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें उन्हें शामिल होने का प्रचार किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए लाखों रुपये का चंदा वसूला गया, और अक्षरा सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की थी। हालांकि, जब अक्षरा कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचीं, तो भीड़ में आक्रोश फैल गया। दर्शकों ने कुर्सियां तोड़ दीं, टेंट में आग लगा दी, और लाखों रुपये के सामान को नष्ट कर दिया।
इस मामले में मानसी के एक टेंट मालिक ने अक्षरा सिंह समेत अन्य आयोजकों को अभियुक्त बनाते हुए कोर्ट में केस दर्ज किया। इसके बाद, अक्षरा सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अक्षरा सिंह के खिलाफ वरीय अधिवक्ता अजिताभ सिन्हा द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि उनके पटना और मुंबई स्थित पते पर गिरफ्तारी वारंट भेजा जाए। अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। अब अक्षरा सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हो चुका है।