पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन किसी भी समय जेल से रिहा हो सकते हैं। उनकी रिहाई के आदेश जल्द जारी किये जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आंनद मोहन की रिहाई वाली फाइल सीएम नीतीश कुमार के पास अप्रूवल के लिए पहुँच गई है। सीएम द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहाई मिल जायेगी।
बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोमवार को गृह अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई थी। इस बैठक के बाद फाइल को सीएम नीतीश के पास भेजा गया है। सीएम नीतीश का अप्रूवल मिलते ही यह फाइल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनका अनुमोदन मिलते ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन में संसोधन किया गया है। रिमिशन (परिहार) की पॉलिसी-1984 में 2002 में किये गए बदलाव के मुताबिक 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान था। ये ऐसे कैदी होते हैं, जो एक से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, और सरकारी अधिकारी की हत्या करने के दोषी होते है। उनके छोड़ने का फैसला राज्य सरकार लेती है। 10 अप्रैल को बड़ा बदलाव करते हुए इस पॉलिसी में से ‘सरकारी सेवक की हत्या’ वाक्यांश को हटा दिया गया था।