अपने नौकर, किराएदारों एवं हॉस्टल के लोगों का सत्यापन कराना आवश्यक है। 10अक्टूबर तक ये फ़ॉर्म भरकर स्थानीय थाना में जमा करा देंगे वहीं इसके बाद बिना पुलिस की सूचना के किरायेदार रखने के लिए आपके विरुद्ध करवाई की जाएगी और यही नहीं अगर आप सभी किरायेदार का सत्यापन फ़ॉर्म नहीं भरते है और आपके यहाँ रहते हूए आपका किरायेदार अपराध करते हैं तो किराएदारों के द्वारा किए गए अपराध के लिए आपको ज़िम्मेदार माना जा सकता है।

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