PATNA : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अब ऑनलाइन एप के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले योग्य लाभार्थियों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन एप विकसित करने का निर्णय लिया है।
हाल ही में समाज कल्याण विभाग की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जिलावार स्थिति की समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं था। इसके बाद विभाग ने ऑनलाइन एप विकसित करने पर जोर दिया, ताकि लाभार्थियों को जोड़कर उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके।
विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन एप तैयार हो चुका है और इसकी तकनीकी जांच बेलट्रॉन द्वारा की जा रही है। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए एप लाया जा रहा है। आवेदनों की जांच और मंजूरी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। इसके साथ ही, लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि भी ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। वर्तमान में डीबीटी के माध्यम से ही सहायता राशि दी जा रही है, किंतु अन्य सभी प्रक्रियाएं ऑफलाइन ही की जा रही हैं।
योजना के बारे में एक नजर:
- क्या है योजना: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे या 60 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता के रूप में 5000 रुपये दिए जाते हैं। विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष होना जरूरी है।
- जरूरी दस्तावेज:
- विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- वर्तमान में आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया: वर्तमान में आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन करना पड़ता है और लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
Input : Hindustan