बिहार के शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी गई हैं। यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पकड़े गये तो पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार 200 रुपये और तीसरी बार से हर अगली बार 500 रुपये जुर्माना भरने होंगे। उपर्युक्त निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) माॅडल उपविधि, 2022 की मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग या चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के किसी भी स्थिति में उपयोग किये जाने पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं उन सामानों के उत्पादक, आयातक, रिटेलर, स्ट्रीट वेंडर, स्टॉकिस्ट को कानूनन अधिकार में लिया जाएगा और सभी सामान जब्त कर लिया जाएगा।
इनके आयात, वितरण, व्यवसाय भंडारण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक रहेगी।आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड, प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल का उपयोग सजावट के लिये समेत अन्य उत्पादों पर भी रोक रहेगी।
नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) माॅडल उपविधि मंजूर
शहरी स्थानीय निकाय को बिना सूचना दिये प्लास्टिक व थर्मोकोल के चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के सामानों के विकल्प की व्यवस्था किये बिना कोई खेल आयोजित करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2000, दूसरी बार 3000 और तीसरी बार से हर बार 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। साथ में कार्रवाई भी होगी।
सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थानों और अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक के सामान फैलाने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 1500,तीसरी बार से हर बार 2000 रुपये दंड भरने पड़ेंगे।
मल्टीलेयर पैकेजिंग से बने कवर जो प्रावधानों के अनुसार लेबल/मार्क नहीं किये गये हो, के उपयोग, बिक्री पर पहली बार 2000, दूसरी बार 3000 और तीसरी बार से हर बार 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
प्लास्टिक कैरी बैग और चिन्हित एकल उपयोग के वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ता के पहली बार पकड़े जाने पर 1500, दूसरी बार 2500 और तीसरी बार से हर बार 3500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।