हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूलने वाली नई व्यवस्था पहली सितंबर से लागू हो गई है। इसके मद्देनजर परिवहन विभाग भी अभियान चला रहा है। इस क्रम में पहले दिन 48 वाहन मालिकों से 48 हजार 500 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए। डीटीओ मो. नजीर अहमद व एमवीआइ दिव्यप्रकाश के नेतृत्व में चले अभियान से वाहन मालिकों में हड़कंप मचा रहा।

अब लगेगा अधिक जुर्माना

परिवहन कानून तोडऩे पर अब अधिक जुर्माना लगेगा। डीटीओ ने बताया कि एक सितंबर से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। ट्रिपल लोडिंग पर 1000, हेलमेट नही लगाने पर 1000, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000,बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाने पर 5000, लाइसेंस रद होने के बाद गाड़ी चलाने पर 10000, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने पर 2000, खतरनाक ड्राईङ्क्षवग करने पर 5000, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10000, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5000, बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 10000, चार पहिया वाहन को ओवर लोड पर प्रति टन 2000, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2000, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25000, 3 साल की सजा साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद होगा।

Input : Dainik Jagran

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