बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के कई अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि 2019 से 2022 तक विभिन्न कंपनियों और व्यवसायियों से चुनावी बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपये जबरन वसूले गए।
FIR Against Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज होगी FIR | Bengaluru#nirmalasitharaman #bengaluru #PunjabKesariTv #LatestNews pic.twitter.com/UTk0GZdMaF
— Punjab Kesari (@punjabkesari) September 28, 2024
शिकायत की मुख्य बातें:
• जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने इस मामले में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल दबाव डालकर व्यापारियों से धन उगाही के लिए किया गया।
• याचिका में दावा किया गया कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 के बीच लगभग 230 करोड़ रुपये अनिल अग्रवाल की फर्म और 49 करोड़ रुपये अरबिंदो फार्मेसी से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वसूले गए।
आरोपितों की सूची:
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, भाजपा नेता नलिन कुमार कतील, और भाजपा के कई केंद्रीय और राज्य कार्यालय भी शामिल हैं।
• इसके अलावा, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को भी इस मामले में शामिल किया गया है, क्योंकि आरोप है कि वह भी इस वसूली में भागीदार था।
अदालत का आदेश:
• अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
• कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह याचिका की एक प्रति और रिकॉर्ड के साथ आगे की जांच करे।
• मामला अब 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, ताकि पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश कर सके और आगे की कार्यवाही हो सके।