देशभर में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों को काफी भारी पड़ रही है। ताजा मामला राजधानी दिल्ली का है जहां ‘भगवान राम’ का 1 लाख 41 हजार 700 रुपये चालान काटे जाने का मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान से सामान लेकर दिल्ली पहुंचे 18 टायर के ट्रक का 1.41 लाख रुपये से ज्यादा का चालान किया गया। पांच सितंबर को हुए चालान को सोमवार सुबह ट्रक मालिक ने रोहिणी कोर्ट में पेश होकर भर दिया।
बीकानेर के रहने वाले भगवान राम ट्रांसपोर्टर हैं। पांच सितंबर को उनका एक ट्रक सामान लेकर दिल्ली आया था। रोहिणी सर्कल में अधिकारियों ने जांच के बाद पाया कि ट्रक चला रहे ट्राइवर के पास न तो डीएल था और ना ही ट्रक के परमिट से संबंधित दस्तावेज सही थे। ट्रक में भरा सामान भी ओवरलोड था।
परिवहन अधिकारियों ने ड्राइवर का चालान कर दिया। सभी तरह के चालान मिलाकर 1 लाख 41 हजार 700 रुपये का चालान किया गया। ट्रक मालिक ने सोमवार सुबह रोहिणी कोर्ट में ट्रक का चालान भर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, वाहनों की संख्या बढ़ने का बड़ा कारण नया वाहन अधिनियम है। पीयूसी सर्टीफिकेट न होने से अब 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
जबकि पहले यह पहली बार में एक हजार होता था। दूसरी बार भी पकड़े जाने पर दो हजार का चालान होता था। चालान राशि बढ़ाने का असर यह हुआ कि पहले दिल्ली में औसत रोजाना 10-12 हजार के बीच वाहन प्रदूषण जांच कराते थे। अब बीते एक सितंबर से यह आंकड़ा औसतन 45 हजार के ऊपर पहुंच गया है।
Input : Live Hindustan