पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है. इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अब Pan Card और Aadhaar Card को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे. वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा.
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है.Tweet में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तके लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है. पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है. बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है.
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
(1/2) pic.twitter.com/EE9VEamJKh— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है. इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है.
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है. यहां बता दें 30 जून 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन तय किया है. बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
Source : Aaj Tak