पटना: बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से नियुक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, जो अभी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं कर पाए हैं, वे भी स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इस संबंध में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर नई व्यवस्था लागू कर दी। इससे पहले जारी नियमावली में प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखा गया था।

शिक्षा विभाग के इस फैसले से टीआरई-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण का रास्ता खुल गया है। अब वे अन्य शिक्षकों की तरह समायोजन, समानुपातिकरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों से लगातार मिले सुझावों और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और शिक्षक हितैषी बनाना है, ताकि सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर मिल सके।

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 21 जुलाई 2026 को नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली जारी की थी, जिसमें प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। अब नियमावली के नियम-11 के तहत प्राप्त संशोधन की शक्ति का उपयोग करते हुए इस प्रावधान में बदलाव किया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अलावा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह प्रभावी रहेंगे। साथ ही स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।

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