कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया है. देशव्यापी लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा जिसकी अवधि पहले 3 मई को खत्म हो रही थी. कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अलग-अलग जिलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीन जोन में बांटने का काम किया है. इन्हीं जोन के हिसाब से जिलों को लॉकडाउन में छूट और सख्ती रखने का काम किया जाएगा.

LOCKDOWN 3.0 : रेड जोन इलाकों में भी मिलेगी ये छूट, परिवहन सेवा रहेगी बंद

देश में कोरोना का प्रकोप जारी है. कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए 24 मार्च से देशभर में संपूर्ण लॉकडाउन है. 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद इसे 3 मई तक बढ़ाया गया था. वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर घोषणा कर दी है कि तीन मई के बाद भी दो सप्ताह तक देश में लॉकडाउन जारी रहेगा.

हालांकि इस बार पहले से कुछ अधिक छूटें मिलेंगी. इसके लिए कोरोना प्रभावित इलाकों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है. जो इलाके रेड जोन में होंगे उनमें सख्त प्रतिबंध होंगे.

गृह मंत्रालय के मुताबिक, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी. स्पा, सलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी. इसके अलावा रेड जोन में कई चीजें हैं जिसकी अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है.

मिलेंगी ये छूटें

– रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं.

– कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है.

-अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है.

– सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं.

– सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) के चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति है.

-वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं.

– बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं की देखभाल करने वाली संस्थाओं और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है.

– सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

– दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां; उत्पादन इकाइयां, जूट उद्योग, और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी.

– कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.

बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल , रेस्तरां, बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा, धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेगा.

तीन हिस्सों में बांटा गया देश को

कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने भारत के जिलों में तीन भाग हॉटस्पॉट (रेड जोन), नॉन-हॉटस्पॉट (ऑरेंज जोन) और ग्रीन जोन में बांटा है. भारत सरकार ने 319 जिलों को ग्रीन, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है. किसी भी जिले में अगर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाएगा. पहले 28 दिन तक केस देखने होते थे. ऐसे में देश के करीब 45% भाग में सीमाओं के दायरे में और अधिक छूट मिल सकती है. क्योंकि यहां पर कोरोना का खतरा नहीं है.

बिहार के पांच जिले रेड जोन में

आंध्र प्रदेश-बिहार के 5-5 जिले, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली के 11, गुजरात के 9, हरियाणा- 2, जम्मू-कश्मीर में 4, झारखंड में 1, कर्नाटक- 3 केरल- 2, मध्यप्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 14, ओडिशा में 3, पंजाब में 3, राजस्थान में 8, उत्तर प्रदेश में 19, उत्तराखंड में 1, तमिलनाडु 12, तेलंगाना में 6, प बंगाल में 10 जिले रेड जोन में हैं.

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