बिहार विधान परिषद के स्नातक उपचुनाव 2024 के लिए मतदान 5 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। इस चुनाव में कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया और नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
मतदान प्रक्रिया के विशेष निर्देश
1.मतदान के लिए कलम का उपयोग:
•मतदान के दौरान मतदाताओं को केवल वायलेट स्केच पेन का उपयोग करना होगा, जो मतपत्र के साथ दी जाएगी।
•अन्य किसी भी प्रकार की कलम, पेंसिल, या बॉल पेन का उपयोग करना प्रतिबंधित है।
2.अधिमान्यता अंकित करने का तरीका:
•अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमान्यता क्रम वाले स्तंभ में अपनी पहली पसंद के अभ्यर्थी को अंक “1” लिखकर मतदान करना होगा।
•यदि चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, तब भी अंक “1” केवल एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित करना है।
•अन्य अभ्यर्थियों के लिए अधिमान्यताएं क्रमशः 2, 3, 4 आदि के रूप में अंकित करनी होंगी।
3.अधिमान्यता अंकित करने के नियम:
•प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने केवल एक ही अंक अंकित करना है।
•समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित करने पर मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
•अधिमान्यता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि के रूप में अंकित होगी। इसे शब्दों में (जैसे एक, दो, तीन) अंकित नहीं किया जा सकता।
•अंक भारतीय अंक के अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3) या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में भी लिखे जा सकते हैं।
4.मतपत्र पर निषेध:
•मतपत्र पर हस्ताक्षर, नाम, कोई शब्द या अंगूठे का निशान अंकित नहीं करना है।
•अधिमान्यता दर्शाने के लिए ✓ या × का निशान लगाने पर मतपत्र अस्वीकृत किया जाएगा।
मतदान दिवस पर विशेष आकस्मिक अवकाश
स्नातक उपचुनाव में मतदान तिथि 5 दिसंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।
मतदाता पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज
मतदाताओं को मतदान केंद्र पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) का उपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त, निम्न वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है:
1.आधार कार्ड
2.ड्राइविंग लाइसेंस
3.पैन कार्ड
4.भारतीय पासपोर्ट
5.राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या निजी औद्योगिक घरानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
6.सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र
7.संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होने पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
8.विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र
9.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र
10.यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
नोटा विकल्प का अभाव
बिहार विधान परिषद के इस स्नातक उपचुनाव में नोटा (NOTA) का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
मतगणना और तैयारियां
मतगणना एमआईटी मुजफ्फरपुर में होगी। बैलेट बॉक्स को संग्रहण केंद्र पर आयोग के दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप जमा किया जाएगा।
प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों को मतपेटिका संग्रहण केंद्र पर आवश्यक एहतियाती उपायों और प्रक्रिया के सूक्ष्म विवरण की जानकारी दी गई। अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
यह चुनाव न केवल मतदाताओं के अधिकार का उपयोग है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का अवसर भी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी हो।