प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स में बढ़ोतरी होने से राज्य को करीब 70 करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी मद में राजस्व की प्राप्ति होगी। बता दें कि सोमवार, 6 नवंबर को वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ‘बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2023 विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया।
मालूम हो कि इस संशोधन के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत लागू करने के प्रावधान को कानूनी स्वरूप दिया जाएगा। संशोधन विधेयक से इस अध्यादेश को बिहार में कानूनी स्वरूप मिल जायेगा। जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन गेम जितनी राशि से शुरू होगी यूजर्स को उस राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद गेम खेलने वाले जितनी बार बाजी लगायेंगे उन्हें बढ़ी हुई राशि पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
बता दें कि बिहार के आग्रह पर जीएसटी काउंसिल ने गेमिंग कंपनी को आदेश दिया कि ऑनलाइन गेमिंग शुरू करने से पहले लोकेशन निर्धारित करने के लिए अब पिन कोड अनिवार्य किया जाए। इससे पहले ऑनलाइन गेम किस राज्य के लोग खेल रहे हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन जैसे पिनकोड अनिवार्य किया गया, इससे उनका पता करने में आसानी हुई। अब इसका सीध असर राज्य के राजस्व प्राप्ति पर देखने को मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक देश में वर्तमान में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 50.7 करोड़ से भी अधिक है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश है।