DELHI : दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
Bihar BJP MLA Raju Kumar Singh has been convicted by the Rouse Avenue Court in a celebratory firing case in which a woman died during a New Year party in Delhi in 2018. The court found him guilty under IPC Section 304 Part 2 and the Arms Act and ordered his custody. His wife Renu… pic.twitter.com/4QuaAX1ImC
— IANS (@ians_india) June 6, 2026
कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट-2 (गैर-इरादतन हत्या) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया है। वहीं, मामले में सह-आरोपी उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

Delhi's Rouse Avenue court convicted Bihar's Sahibganj BJP MLA Raju Kumar Singh for culpable homicide not amounting to murder and Arms Act. The court ordered him to be taken into custody. He has been convicted under Section 304 Part 2 and 30 Arms Act. The court has acquitted his…
— ANI (@ANI) June 6, 2026
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है। आरोप है कि पार्टी के दौरान जश्न मनाने के लिए की गई हवाई फायरिंग (सेलिब्रेटरी फायर) के दौरान चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

घटना के बाद दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया।

अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद अब सभी की निगाहें सजा के ऐलान पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि सजा के संबंध में अदालत जल्द ही अगली सुनवाई में अपना निर्णय सुनाएगी।













