बोचहां उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार शाम पांच बजे थम जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक सभा या जुलूस पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी निजी मुलाकात कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता कोषांग को इसका अनुपालन कराने का आदेश फिर से जारी किया है।
कहा गया है कि शाम पांच बजे के बाद राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की गतिविधि पर नजर रखी जाये। यदि इस दौरान कहीं सभा या जुलूस निकाला जाता है तो उसकी वीडियो रिकार्डिंग कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं जिला प्रशासन ने चुनाव के बाद आरडीएस कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम की व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया है। चुनाव बाद ईवीएम को सुरक्षित जमा करने के लिए स्ट्रांग रूम में कुल 21 काउंटर बनाये गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर ईवीएम कलेक्शन के लिए तीन कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी कर्मियों को चुनाव के दिन दोपहर दो बजे तक स्ट्रांग रूम में योगदान देने का आदेश दिया गया है।
चुनावकर्मी कल बूथ के लिए होंगे रवाना
12 अप्रैल को उपचुनाव के लिए चुनाव कर्मी 11 अप्रैल को बूथ के लिए रवाना किये जायेंगे। सभी चुनाव कर्मियों को सिकंदरपुर स्टेडियम से रवाना किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समय से स्टेडियम स्थित कैंप कार्यालय पहुंच जायें व उसके बाद मतदान सामग्री प्राप्त कर लें। वहीं कोषांग को कहा गया है कि गैरहाजिर मतदानकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाये।
तीन लेयर में होगी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा
बोचहां विस उप चुनाव को लेकर बनाये गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तीन लेयर में रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी की भी वहां निगरानी रहेगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम प्रणव कुमार ने आदेश जारी किया है। स्ट्रांग रूम डबल लॉक पद्धति के आधार पर सुरक्षित रहेगा। प्रतिदिन निर्वाची पदाधिकारी सुबह-शाम सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेंगे। सीसीटीवी की 24 घंटे निगरानी होगी।
बोचहां उपचुनाव को ले 39 जगह सीमा सील
बोचहां उपचुनाव को लेकर डीएम व एसएसपी ने 39 जगह सीमा सील करने का आदेश जारी किया है। इन जगहों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी 39 जगहों पर ड्रॉप गेट लगाकर सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित थानाध्यक्ष 10 अप्रैल की सुबह छह बजे से मतदान समाप्ति तक गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की जांच के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रतिनियुक्त पुलिस बल अवैध वाहनों के परिचालन पर रोक लगायेंगे। चेकपोस्ट के लिए संबंधित बीडीओ व थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी तय की गई है।
Source : Hindustan