मुजफ्फरपुर – सरकार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और मामले को जानबूझकर कमजोर करने के आरोप में मोतीपुर थाना के चौकीदार, बिंदा राय को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह कदम उठाया गया है, जब चौकीदार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने विशेष न्यायाधीश उत्पाद -2 के न्यायालय में अभियुक्त को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे मामला कमजोर हो गया।
मोतीपुर थाना कांड संख्या 325/2023 के अंतर्गत पुलिस ने 5375 लीटर शराब जब्त की थी और इस दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया था। इस छापेमारी के समय चौकीदार बिंदा राय पुलिस दल में मौजूद थे और उन्होंने जब्ती सूची में गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन, बाद में उन्होंने अदालत में अभियुक्त को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे अभियोजन पक्ष को झटका लगा।
इस मामले की रिपोर्ट अनन्य विशेष लोक अभियोजक, मद्य निषेध एवं उत्पाद, मुजफ्फरपुर ने जिलाधिकारी को सौंपते हुए चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए चौकीदार बिंदा राय को निलंबित करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी अधिकारी या कर्मी द्वारा जानबूझकर लापरवाही या सरकारी पक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया गया, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह निलंबन राज्य सरकार की शराबबंदी नीति के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।