भभुआ रेल थाने में शराब तस्करों को छोड़ने के मामले में तत्कालीन थानेदार मदन राम और दो पुलिसकर्मियों सहित पांच के खिलाफ आपराधिक लापरवाही और उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में दो शराब तस्करों, रंजीत कुमार और कुमार रंजीत, को भी नामजद किया गया है। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर थानेदार मदन राम को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

घटना 30 जून की है, जब तत्कालीन रेल पुलिस पोस्ट (पीपी) भभुआ के जवानों ने इलाके से दो शराब तस्करों को पकड़ा था। हालांकि, शराब के साथ पकड़े जाने के बावजूद तत्कालीन थानेदार ने इन्हें रिहा कर दिया था और घटना की स्टेशन डायरी में कोई एंट्री नहीं की गई थी। इस लापरवाही की शिकायत रेल थाने में तैनात सिपाही पिंटू कुमार ने वरीय अधिकारियों को डाक के माध्यम से भेजी थी।

शिकायत के बाद गया के रेल डीएसपी आलोक कुमार को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर थानेदार मदन राम को निलंबित कर दिया गया और जांच में दो सिपाही भी मामले में संलिप्त पाए गए। इसके बाद रेल एसपी के आदेश पर मदन राम, सिपाही सुरजीत और नौशाद आलम सहित दोनों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेल पुलिस द्वारा फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

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