विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के खि’लाफ चार और ग’वाहों को पेश करने की सीजेएम एसके तिवारी के को’र्ट ने अनुमति दी है। गवा’हों में नगर था’ना क्षेत्र के न्यू बालूघाट निवासी राजीव रंजन सिंह, काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग रोड पंखाटोली निवासी लक्ष्मण पासवान, सादपुरा निवासी अशोक कुमार व सदर थाना के भगवानपुर कृष्ण विहार कॉलोनी निवासी कुमार कुश शामिल हैं।

इस मामले के परिवादकर्ता राज्य के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की ओर से दाखिल अर्जी को सीजेएम ने स्वीकार कर लिया है। उन्हें अन्य गवाहों को पेश करने के लिए कोर्ट ने 12 जून की तारीख मुकर्रर की है। परिवाद में दो गवाहों का नाम दिया गया था।

परिवादकर्ता सहित तीन के बयान कोर्ट में हो चुके दर्ज

परिवादकर्ता राज्य के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा व दो अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जा चुका है। इसमें पिछले साल एक दिसंबर को मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, इस साल 25 अप्रैल को गवाह भाजपा नेता मनीष कुमार व तीन मई को पटना के पटेल नगर निवासी हरेंद्र कुमार ने गवाही दर्ज कराई थी। सीजेएम एसके तिवारी के कोर्ट में गवाही दर्ज कराई है।

यह है मामला

बालिका गृह कांड को लेकर पटना में तेजस्वी यादव ने पिछले साल बयान दिया था। उसमें मंत्री सुरेश शर्मा की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ मंत्री ने पहले उन्हें वकालतन नोटिस भेजा। जब इसका जवाब नहीं आया तो सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें आरोप लगाया था कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के बालिका गृह कांड में संलिप्तता व आरोपित ब्रजेश ठाकुर से संबंध बताया। इस गलत बयानी से उनकी सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई। फिलहाल, सीजेएम कोर्ट में इस परिवाद की जांच की जा रही है।

Input : Dainik Jagran

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