दरभंगा में आयोजित महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। जमुई व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता सतीश चंद्र गुप्ता की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी और 100 अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुए परिवाद दायर किया गया है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता बृजनंदन सिंह ने जानकारी दी कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61(1)(2), 62, 356, 351 और 553 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा के मंच से कांग्रेस, राजद और वीआईपी समर्थकों ने अभद्र व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनके अनुसार, इस कृत्य के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी जिम्मेदार हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद भारी विवाद खड़ा हो गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ रजा के रूप में हुई थी और बाद में उसे सिंहवाड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।

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