नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में आवागमन के लिए कॉमन पास बनाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज यानी कि गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि तीनों राज्य सरकारें आम लोगों के आवागमन के लिए कॉमन पास बनाएं. इस पास से तीन राज्यों के लोग यहां आ और जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिकारियों को एक हफ्ते में इसका समाधान निकालना होगा.

Delhi-NCR में ज़्यादातर लोगों को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच आना जाना पड़ता है. लेकिन लॉकडाउन के दौरान तीनों राज्य उसके लिए अलग-अलग पास जारी कर रहे हैं. इससे आम लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए. यानी अब तीनों राज्य मिलकर एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर ई-पास हासिल कर सकेगा. ये पास तीनों राज्यों के लिए मान्य होगा.

बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगती सभी सीमाओं को सील कर दिया था. इसके बाद दिल्ली ने यूपी और हरियाणा से लगती सभी सीमाओं को सील कर दिया है. वहीं यूपी सरकार ने भी दिल्ली से लगती सभी सीमाओं को सील कर रखा है. ऐसे में दिल्ली के लोग फरीदाबाद और गड़गांव नहीं जा पा रहे हैं. वहां के लोग इधर नहीं आ पा रहे हैं. ऐसे ही नोएड़ा गाजियाबाद के लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं.

इससे सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों के साथ ही व्यापारियों और आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लोगों को काम के लिए अगल से पास लेना पड़ता है. राज्यों के बीच सीमा सील करने के मामले में नौकरी और मजदूरी करने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों से कॉमन पास बनाने के लिए कहा है.

Input : News18

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