बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में ‘बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025’ को मंजूरी दे दी गई। यह नियम वर्ष 1999 के पुराने कानून की जगह लेगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बना देगा।
नई नियमावली के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने पंचायत सचिव से ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
जन्म प्रमाण पत्र नियम:
• 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर पंचायत सचिव सीधे प्रमाण पत्र जारी करेगा।
• 30 दिन से 1 साल के भीतर आवेदन होने पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा आवश्यक होगी।
• 1 साल बाद आवेदन बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के पास देना होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र नियम:
• मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
• मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव या नगर निकाय कार्यालय से मिलेगा।
इस नई व्यवस्था से ना केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि लोगों को डिजिटल साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्रों का लाभ भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और सेवाओं के लिए जरूरी होता है।