बिहार के गैर सरकारी स्ववित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क शिक्षा विभाग की तरफ से तय कर दिया गया है। विभाग ने आदेश में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-25 में प्रति छात्र अधिकतम वार्षिक शुल्क 60 हजार और दो वर्ष के पूर्ण कोर्स के लिए 1 लाख 20 हजार शुल्क लगेगा।
शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि शुल्क का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षककेत्तर कर्मियों की निर्धारित संख्या के आधार पर तय किया गया है। इस आधार पर वेतन आदि पर कम खर्च होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम की जायेगी। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध संस्थानों के लिए लागू करना बाध्यकारी होगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी डीएलएड कोर्स में दो साल का शुल्क मात्र 20 हजार है।