पटना के डीएम चंद्रशेखर ने पटना सदस्यों पर अर्थदंड लगाया है। जिलाधिकरी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील की शिकायतों की सुनवाई और उसका निवारण करते हुए अर्थदंड का फैसला सुनाया है। लोक शिकायत निवारण में शिथिलता, संवेदनहीनता एवं अरूचि प्रदर्शित करने के आरोप में पुनपुन के अंचल अधिकारी के खिलाफ मामला बनने के बाद 2500 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।


इस दौरान डीएम ने कहा कि यह लोक प्राधिकार द्वारा लोक शिकायत निवारण के प्रति संवेदनहीनता एवं अरूचि को प्रदर्शित करता है। इस कार्यशैली की वजह से परिवादी के शिकायत का निवारण 15 महीना से अधिक समय हो जाने के बाद भी नहीं हो पाया। इसके लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पटना सदर के अंचल अधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी है। डीएम चंदशेखर ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक प्राधिकार पटना सदर के अंचल अधिकारी के विरूद्ध 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

साथ ही दानापुर अनुमंडल में पिछले 10 साल में पदस्थापित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के आरोप में जिम्मेदारी निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है। जबकि मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन अंचल में तत्कालीन एवं वर्तमान राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि डीएम ने जिला समाहरणालय में लोक शिकायत के कुल 16 मामलों की सुनवाई की। जिनमें से कुल 6 मामलों का निवारण किया गया। जबकि 10 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। डीएम ने कहा कि 11 फरवरी को 10.30 बजे दोबारा इसकी सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी को साल 2013 से अभी तक पदस्थापित सभी दोषी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन सभी के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश दिया है।

nps-builders

Genius-Classes

Passionate and seasoned News Editor with a keen eye for impactful stories and a commitment to journalistic excellence. Over 3 years of experience in the dynamic field of news editing, ensuring accuracy,...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *