पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में गुरुवार को शूटर गोविंद पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने आरोप गठित कर दिया। बीते दो फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गोविंद की जमानत रद्द कर दी थी। इससे पहले कोर्ट ने छह आरोपितों पर आरोप गठित किया था। कोर्ट ने गवाही के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।

गुरुवार को एक गवाह भी कोर्ट में नहीं पहुंचा। कोर्ट ने गवाही के लिए चार मई को अगली तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने पूर्व मेयर हत्याकांड में सकरा थाना क्षेत्र के श्यामनंदन मिश्रा, काजीमोहम्मदपुर थाना के आमगोला निवासी सुशील छापड़िया, सकरा थाना क्षेत्र के तुलसी मोहनपुर निवासी सुजीत कुमार, बेगूसराय मझौल थाना क्षेत्र के चेरिया बरियारपुर निवासी ओंमकार, सरैया थाना क्षेत्र के बतरौलिया निवासी मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी मझौलिया निवासी नवीन कुमार पर पूर्व में आरोप गठन किया था।

यह थी घटना नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा इलाके में 2018 में 23 सितंबर की शाम अपराधियों ने पूर्व मेयर और उनके वाहन चालक रोहित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना से पहले पूर्व मेयर अखाड़ाघाट स्थित होटल से घर लौट रहे थे।

Source : Hindustan

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