LTC घोटलें में दोषी पाए गए पूर्व कुढ़नी विधायक अनिल सहनी को राहत मिली हैं।निचली अदालत के फैसले काे दिल्ली हाईकाेर्ट द्वारा सस्पेंड किए जाने से उन्हें नई उम्मीद जगी हैं। हाईकाेर्ट का फैसला आने के उपरांत पूर्व विधायक डाॅ. सहनी गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष से मिले तथा उन्हें ज्ञापन साैंपा। सौपें गए ज्ञापन में कहा गया हैं विस अध्यक्ष के आदेश से प्रभारी सचिव ने 13 अक्टूबर काे कुढ़नी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (9 सितंबर व 18 अक्टूबर) के आलोक में अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसला काे सस्पेंड किया गया है। ऐसी स्थिति में विस अध्यक्ष से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का अवलाेकन करें। तथा भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के साथ सभी विभागाें काे इस आदेश से अवगत कराने की कृपा की जाए।
आपको मालूम हो कि पूर्व राजद विधायक एलटीसी घोटाले में दोषी पाए गए थें जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थीं।दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
वहीं इस मामले को लेकर सहनी ने सीबीआई पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने गलत ढंग से पूरी कार्रवाई की। और वह इसको लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि 18 अक्टूबर को हाई कोर्ट का आदेश आ गया था। परंतु छुट्टी की वजह से वह ऑर्डर की कॉपी नहीं निकले सके जिस वजह से देर हो गई।