केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम कार्ड विक्रेता का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है। इसकी जगह व्यावसायिक कनेक्शन की नई अवधारणा पेश की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले सिम विक्रेता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए हैं। वहीं, 67 हजार सिम कार्ड विक्रेताओं का नाम काली सूची में डाला गया है। मई, 2023 से गड़बड़ी में शामिल सिम कार्ड विक्रेताओं पर 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में लगभग 10 लाख सिम डीलर हैं। उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।