पटना। बिहार के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस वसूली पर अब लगाम लगने जा रही है। राज्य सरकार विद्यार्थियों से नामांकन से लेकर परीक्षा तक लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों को निर्धारित करेगी। इस संबंध में बिहार विधानसभा ने गुरुवार को बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी।

उच्चस्तरीय समिति करेगी शुल्क निर्धारण

नए कानून के तहत एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो निजी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले नामांकन एवं शिक्षण शुल्क तय करेगी। यह समिति शिक्षण शुल्क के साथ-साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, कॉशन मनी, परीक्षा और छात्रावास शुल्क भी निर्धारित करेगी। इसके अलावा अन्य मदों में लिए जाने वाले शुल्क भी समिति या राज्य सरकार के निर्देशानुसार तय किए जाएंगे।

समिति के अध्यक्ष किसी प्रख्यात शिक्षाविद् या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को बनाया जाएगा, जिनका पद प्रधान सचिव से कम स्तर का नहीं होगा।

तय शुल्क से अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई संस्थान समिति द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शुल्क लेता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त वसूली गई रकम विद्यार्थियों को वापस करनी होगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थान की सीटों में कटौती भी की जा सकती है।

कैपिटेशन फीस पर पूरी तरह रोक

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र से प्रवेश दिलाने या पाठ्यक्रम में बनाए रखने के नाम पर कैपिटेशन फीस नहीं ली जा सकेगी। संस्थान या उसके प्रबंधन से जुड़े किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह की वसूली कानूनन दंडनीय होगी।

अन्य विधेयकों पर भी लगी मुहर

गुरुवार को विधानसभा में कुल छह विधेयकों को पारित किया गया। इनमें
• बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक
• बिहार जनविश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक
• बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक
• बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक
• बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक

भी शामिल हैं। भोजनावकाश के बाद सामान्य चर्चा के पश्चात लगभग 47 मिनट के भीतर इन प्रस्तावों को सदन की स्वीकृति मिल गई।

राज्य सरकार का दावा है कि नए कानून से छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा निजी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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