गुवाहाटी में बिसलेरी का पानी गुणवत्ता जांच में फेल हो गया। इसके बाद असम सरकार की तरफ से कंपनी के कमालपुर प्लांट में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर एक महीने का बैन लगा दिया है। असम सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से जारी अधिसूचना में इस आशय की जानकारी दी गई।

अधिसूचना के अनुसार कंपनी के डिब्बाबंद पानी में फ्लूरॉयड की मौजदूगी निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया है। अधिक फ्लूरॉयड को सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 3 (1) के अनुसार बिसलेरी के डिब्बाबंद पानी में अधिक मात्रा में फ्लूरॉयड पाया गया जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। फूड डिपार्टमेंट के कमिश्नर डॉ. चंद्रिमा बरूआ की तरफ से यह नोटिफिकेशन 12 सितंबर को जारी किया गया।

फूड डिपार्टमेंट की तरफ से पानी की जांच के बारे में रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के डिब्बाबंद पानी में 6.25 एजी फ्लूरॉयड प्रति लीटर पाया गया। वहीं इसकी निर्धारित मात्रा 1 एमजी प्रति लीटर है। इसमें यह भी कहा गया कि बिसलेरी ब्रांड के पानी की जांच फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के रेगुलेशन 2.10.8 के तहत की गई।

इसमें यह जानकारी दी गई कि जब तक कंपनी की तरफ से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक बैन जारी रहेगा। फूड डिपार्टमेंट ने राज्य के बाहटा में डोलमा इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित जीडी एक्वा का पानी के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है।

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