केंद्रीय सड़क परिवहन परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अधिकृत वाहन कबाड़ सेंटर (ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) खोलने का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसे वाहन कबाड़ सेंटर भी कहा जाता है। इस सेंटर को खोलने के लिए कुछ सरकारी गाइडलाइन का पालना करना होगा। ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम (SIAM) ने सरकार के इस कदम की सराहना की। हालांकि पुराने वाहन नष्ट करने पर ग्राहकों को छूट देने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि अधिकृत कबाड़ सेंटर खुलने से देश में प्रदूषण करने वाले वाहनों को नष्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए वाहनों की डिमांड बढ़ेगी।

लेना होगा लाइसेंस

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्तिगत तौर पर, फर्म सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के जरिए वाहन कबाड़ सेंटर खोल सकता है। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेना होगा। बोर्ड की टीम सेंटर का कौ दौरा करेगी और फिर सारे मानक पूरे होने पर एक अधिकृत लाइसेंस जारी करेगी।

किन दस्तावेज को होगी जरूरत

  • वाहन कबाड़ सेंटर खोलने के लिए स्थायी अकाउंट नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
  • सेंटर के यार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा।
  • नष्ट किए जाने वाले वाहनों का रिकार्ड तीन माह तक रखना होगा। इसके बाद इस डेटा को सरकार को देना होगा।
  • अथॉरिटी की ओर से जारी अधिकतम 10 साल के लिए सेंटर का लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा।
  • छोटे वाहनों का वाहन कबाड़ सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम 4000 स्कवेयर फीट की जगह होनी चाहिए, जबकि बड़ा वाहन कबाड़ सेंटर खोलने के लिए 8000 स्कवेयर फीट जगह होनी चाहिए।

किन वाहनों को किया जा सकेगा नष्ट

  • ओरिजिन रजिस्ट्रेशन रिन्यू न होने वाले वाहन
  • फिटनेस सर्टिफिकेट न जारी होने पर वाले वाहन
  • नीलामी वाले वाहन
  • प्रवर्तन एजेंसी की ओर से छोड़ गए वाहन

सरकार को देना होगा चेचिस नंबर

कोई भी व्यक्ति वाहनों को नष्ट नहीं कर सकेगा। सरकार की तरफ अधिकृत स्क्रैपर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो वाहन के नष्ट होने के बाद उसकी फोट के साथ वाहन चेचिस नंबर सरकार को देगा। सरकार नष्ट हुए वाहन का डेटा सरकारी डेटाबेस वाहन (VAHAN) पर सुरक्षित रखेगी।

Input : Dainik Bhaskar

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