पटना हाईकोर्ट ने शराब के साथ जब्त किए गए हाजमोला कार्टन को एक सप्ताह के भीतर सभी कागजात देख मुक्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। सुमीत शुक्ला की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पाण्डेय की खंडपीठ सुनवाई की।

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खंडपीठ ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर जब्त हाजमोला कार्टन को नहीं मुक्त किया जाता तो इसे अदालती आदेश की अवहेलना मान अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जायेगी। कोर्ट ने आवेदक को सभी आवश्यक कागजात सक्षम पदाधिकारी के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। गत दिनों कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब- तलब किया था। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि यदि अगली सुनवाई में सकारात्मक जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया तो कोर्ट मुजफ्फरपुर पुलिस व आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी को तलब करेगा। गौरतलब है कि इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टन की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लायी जा रही थी। लेकिन बिहार में जांच के दौरान उन कार्टन की खेप से शराब बरामद की गई। इसके बाद इसे जब्त कर मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाजमोला उत्पाद कानून के तहत नहीं आता है। इसके बावजूद कार्टन को जब्त कर लिया गया।

Source : Hindustan

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