PATNA : बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने इस बाबत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। राज्य सरकार द्वारा निबंधन नियमावली में किये गये संशोधन को हाईकोर्ट ने सही करार दिया। साथ ही, इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने 21 पन्नों के फैसले में राज्य सरकार के संशोधन को सही करार दिया। इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए संशोधन अधिसूचना पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक स्वत निरस्त हो गई है। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते समय कहा था कि संशोधन की तिथि के बाद हुए जमीन निबंधन इस केस के फैसले पर निर्भर करेगा।

पहले क्या थी व्यवस्था निबंधन पदाधिकारी दस्तावेज निबंधन करने से इनकार नहीं कर सकते थे। सही और गलत ठहराने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास था।

संशोधन में ये है प्रावधान

सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 को संशोधित कर उप नियम (vii व viii) जोड़ा था। इसके तहत जमीन खरीद बिक्री व दान तभी संभव होगा जब जमीन बेचने वाले या दाता से जमाबंदी व होल्डिंग कायम हो। संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी अचल संपत्ति की बिक्री या दान के लिये पेश दस्तावेज का निबंधन करने से इंकार कर सकते हैं।

Source : Hindustan

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