पटना हाइकोर्ट ने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के बारे में गंभीरता से विचार करने का आदेश केंद्र सहित राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है। कोर्ट ने पटना और बिहटा को छोड़कर दूसरी जगह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने का आदेश दिया।
शनिवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अभिजीत कुमार पांडेय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई कर 67 पन्ने का फैसला दिया। राज्य का यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के बारे में सभी संबंधितों को गंभीरता से विचार करने का आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए निर्णय लेने के पूर्व तीन जरूरी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा लोगों का मौलिक हक है।
Source : Hindustan