मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना के एक गांव में दो साल पहले साढ़े पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आगामी 29 अप्रैल को सजा का ऐलान किया जायेगा। बता दें कि रेप का आरोपी उसी गांव का साजन कुमार है।
एडीजे सात सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने जानकारी दी कि मामले में आठ लोगों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई है।
बता दें कि बरुराज थाने के एक गांव में 3 अप्रैल 2021 की रात साढ़े 11 बजे घर में सोई बच्ची को उठाकर खेत में ले जाकर साजन ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसने पीड़ित बच्ची को खेत में ही बेहोश छोड़ दिया। बेहोश बच्ची के आसपास कई कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्तों का शोर सुनकर बगल का एक व्यक्ति खेत में पहुंचा। उसने देखा कि बच्ची बेहोश है और उसका पूरा कपड़ा खून से लथपथ है। वो बेहोश बच्ची उठाकर अपने घर ले आया।
इस बीच बच्ची के परिजन उसे खोजते हुए मौके पर पहुंच गए। होश में आने पर बच्ची ने जानकारी कि उसकी सहेली का भाई साजन कुमार उसे घर से उठाकर लाया था। खेत में ले जाकर उसके साथ उसने गंदा काम किया। बच्ची के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि आरोपित साजन कुमार शाम में उसके घर पर आया था। उसके बाद वह वापस चला गया। रात में घर के लोग खाना खाकर सो गए थे। रात के साढ़े ग्यारह बजे नींद खुली तो बच्ची घर में नहीं मिली। मामले में बरुराज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके दूसरे दिन यानी कि पांच अप्रैल को आरोपित साजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तब से आरोपित व्यक्ति जेल में ही बंद है।