मुजफ्फरपुर, कुढ़नी: कुढ़नी प्रखंड के 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए कुकृत्य और उसकी नृशंस हत्या ने जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में कुढ़नी थाना में दिनांक 27 मई को कांड संख्या 67/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही, शव परीक्षण रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो चुकी है।

जिलाधिकारी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद पुलिस आरोप पत्र दायर करेगी और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का कार्य तेजी से किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने मृत बच्ची के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजा राशि की प्रथम किश्त ₹4,12,500 का भुगतान कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जैसे ही आरोप पत्र दाखिल हो, परिवार को द्वितीय किश्त के रूप में ₹4,12,500 की शेष राशि भी तुरंत प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मृतका के परिवार को प्रति माह ₹7,750 की पेंशन स्वीकृत की गई है, जिसकी स्वीकृति पत्र भी उन्हें सौंप दी गई है। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि परिवार को तीन माह का राशन तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

जिले में इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत अब तक 56 परिवारों को पेंशन का लाभ दिया जा चुका है, जिनमें से 23 स्वीकृतियां जून 2024 से अब तक प्रदान की गई हैं। हत्या के मामलों में अब तक 4 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। विशेष रूप से फरवरी 2024 के बाद यह पहला मामला है जिसमें हत्या के पीड़ित को सरकारी नौकरी दी गई है।

जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा की जा रही है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में निरंतर सुधार लाया जा रहा है।

इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय, राहत, मुआवजा, पेंशन और संभावित रोजगार जैसी सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराने में तत्परता दिखाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संवेदनशील मामलों में प्रशासन की सक्रियता और मानवता का समुचित समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है।

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