बिहार के भागलपुर स्थित बरारी में मुर्गे-मुर्गियों में बर्ड फ्लू (एच5 एन1) फैल गयी है। इससे भारी संख्या में मुर्गियों की मौत भी हुई है। रोग के फैलाव को रोकने के लिए एहतियातन बरारी क्षेत्र में एक किमी तक संक्रमित क्षेत्र (इंफेक्टेड जोन) घोषित किया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसे लेकर निर्देश जारी कर अलर्ट घोषित किया है। डीएम ने बताया कि बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र के नमूनों में एवियन इनफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि हुई है।
यहां के नमूने की जांच राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से कराई गई थी। संस्थान के निदेशक की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्गत एवियन इनफ्लुएंजा की रोकथाम के लिए जारी एसओपी के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने बताया कि इस रोग की रोकथाम के लिए क्षेत्र में आने वाले सभी मुर्गा-मुर्गी और पक्षियों की किलिंग (मारना) जरूरी है। साथ ही अंडों को भी नष्ट किया जाना है।
मुर्गे-मुर्गी के मांस की दुकानें बंद होंगी
बरारी में मुर्गे-मुर्गियों में बर्ड फ्लू (एच5 एन1) फैल जाने की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन पूरी अलर्ट मोड में आ गया है। डीएम ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले पॉल्ट्री फार्म और मुर्गी के मांस बिक्री दुकान भी बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा मुर्गियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले दानों को भी नष्ट किया जाना है। उद्भेदन स्थल के एक किलोमीटर के बाद 9 किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र में मुर्गे-मुर्गियों, बत्तख और अन्य पक्षियों की संख्या का आकलन के लिए टीम गठित की गई है।
रैपिड रिस्पांस टीम का गठन
टीम को सभी सुरक्षात्मक उपकरण जैसे पीपीई किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार सामग्री का वितरण करने और 10 किलोमीटर के क्षेत्र वाले क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस की कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने बताया कि इन पक्षियों को मारने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। तीन टीम बनाई गई है। जो निगम के वार्ड संख्या 27, 28 और 29 में पक्षियों को मारने का काम करेगी। मृत पक्षियों के शव का सुरक्षित निपटान करने और पूरे एरिया को सेनिटाइज किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि यह टीम प्रभावितों को मुआवजा वितरण के लिए क्षति का आकलन करेगी। टीम के सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि एसओपी के अनुरूप आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हुए अभियान में निकलें। इसके लिए एसडीओ ऑफिस और सिटी डीएसपी को एक किमी की परिधि के बाहर नियंत्रण कक्ष बनाने को कहा गया है।
Source : Hindustan