मुजफ्फरपुर। मैठी टोल प्लाजा से करीब 250 मीटर पूर्व हनुमान कट से होकर भारी व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक वाहनों का अनधिकृत रूप से परिचालन लगातार किया जा रहा था। इस अवैध गतिविधि से जहां एक ओर सड़क दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी, वहीं दूसरी ओर सरकारी राजस्व की भी भारी क्षति हो रही थी।

इस संबंध में जिलाधिकारी को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आलोक में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (पूर्वी) को संयुक्त रूप से मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जांच में पुष्टि हुई कि हनुमान कट के रास्ते भारी वाहनों का गैरकानूनी परिचालन हो रहा है, जिससे संभावित दुर्घटनाओं के साथ-साथ टोल टैक्स की बड़ी हानि हो रही है।

दोनों अधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि ऐसे वाहनों का परिचालन केवल टोल प्लाजा से ही सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, हनुमान कट से भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई।

जनहित को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दरभंगा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए ₹340 मासिक पास की सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि स्थानीय लोग नियम के अनुसार लाभ उठा सकें।

जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली पूरी तरह नियमानुसार हो और कहीं भी अवैध रूप से कोई राशि न ली जाए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त संख्या में स्थापना और निगरानी व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

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