मुजफ्फरपुर। दरभंगा फोरलेन एनएच 27 पर गायघाट प्रखंड के ग्राम पंचायत बेरूआ एवं मैठी के बीच विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के बिना टॉल टैक्स दिए अनधिकृत रूप से गांव के रास्ते परिचालन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से शिकायत की। इसके साथ ही परियोजना निदेशक एनएचएआई, दरभंगा ने भी इस संदर्भ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों से अवगत कराते हुए प्रशासनिक सहयोग का अनुरोध किया।

जांच कमिटी गठित, अनधिकृत परिचालन पर रोक के निर्देश

शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी एवं परियोजना निदेशक एनएचएआई की एक कमिटी गठित की। निर्देश दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आलोक में आवश्यक निर्णय लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि सरकारी राजस्व की क्षति न हो और किसी प्रकार की अवैध वसूली भी न हो।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में दुर्घटना और राजस्व हानि की आशंका

जांच कमिटी द्वारा समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन में यह पाया गया कि व्यावसायिक वाहनों के गांव के रास्ते परिचालन से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। साथ ही, एनएचएआई को सरकारी राजस्व की हानि भी होती है। रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार के प्रावधान का उल्लेख करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 के लिए टॉल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपए की दर से प्रति वाहन मासिक पास की व्यवस्था उपलब्ध है। इससे स्थानीय ग्रामीणों को भी टॉल प्लाजा से आने-जाने में सुविधा होगी।

प्रशासन का आदेश: टॉल नियमों का सख्ती से अनुपालन

जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दरभंगा को पत्र निर्गत करते हुए आदेश के प्रभावी अनुपालन के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत:
• व्यावसायिक वाहनों का बिना टॉल टैक्स दिए अनधिकृत रूप से परिचालन नहीं होगा।
• सरकारी राजस्व की हानि रोकने के लिए एनएचएआई और मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
• स्थल निरीक्षण कर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि टॉल प्लाजा पर नियमानुसार टॉल टैक्स की वसूली हो और अवैध वसूली पर रोक लगाई जा सके।
• टॉल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपए मासिक पास के प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा और इसकी जानकारी जनता को दी जाएगी।

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