बस इंचार्ज कुंदन सिंह ह’त्याकांड में सीजेएम कोर्ट ने आरोपित कु’ख्यात चुन्नू ठाकुर, अनिल चौबे, प्रकाश कुमार सिंह, कैलाश मिश्र व श्रीनारायण सिंह के खिलाफ गिर’फ्तारी वा’रंट जारी किया है। ह’त्या के बाद से पांचों आरोपित फरार हैं।
बीते एक फरवरी को दिनदहाड़े बैरिया बस स्टैंड में गोली मारकर कुंदन सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने शूटर रोहित कुमार को ढेर कर दिया था। इस संबंध में सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर निवासी कुंदन सिंह की पत्नी अंचला कुमारी ने दो फरवरी को अहियापुर थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें गन्नीपुर निवासी चुन्नू ठाकुर, कांटी के चौबे टोला निवासी अनिल चौबे, दामुचक निवासी प्रकाश कुमार सिंह, कांटी के कैलाश मिश्र व शिवहर के नयागांव निवासी श्रीनारायण सिंह को नामजद किया था। आरोप लगाया था कि बस स्टैंड पर वर्चस्व को लेकर पांचों का काफी समय से कुंदन सिंह से विवाद चल रहा था। पांचों के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए अहियापुर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
Input : Hindustan