राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी संबंधित मामले में जमानत मिल गई हैं। लालू यादव को इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी।
10 लाख रुपये देने होंगे जुर्माना
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने होंगे। ज्ञात हो की, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पाँच साल की सजा व 60 लाख का जुर्मना लगाया था।
आधी सजा पूरी करने व स्वास्थ्य संबन्धित समस्याओं के आधार पर मिली जमानत
लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने कहा, ‘उन्हें आधी सजा पूरी करने व स्वास्थ्य संबन्धित समस्याओं के आधार पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी हैं। उन्हें जल्द हीं जेल से रिहा किया जाएगा। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि के साथ 10 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे।