MUZAFFARPUR : बरुराज थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व साढ़े पांच साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को एडीजे-7 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने शनिवार को सजा सुनाई है। दोषी साजन कुमार को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि कोर्ट में आठ की गवाही कराई गई। घटना के दूसरे दिन ही साजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। पुलिस ने उसके खिलाफ घटना के कुछ दिन बाद ही चार्जशीट दाखिल कर दी था। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता के परिजनों के आंखों में आंसू थे। आईडीएफ के कृष्ण मोहन झा ने बच्ची की काउंसिलिंग की थी।
बरुराज के एक गांव में 2021 में हुई थी वारदात
बरुराज के एक गांव में तीन अप्रैल 2021 की रात साढ़े 11 बजे घर में बच्ची सोई थी। साजन उसे उठाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची खेत में ही बेहोश पड़ी थी। बेहोश बच्ची के आसपास कई कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्तों का शोर सुनकर बगल का एक व्यक्ति खेत में पहुंचा। उसने बेहोश बच्ची को उठाकर अपने घर पर लाया। बच्ची का कपड़ा खून से लथपथ था। बच्ची के परिजन खोजते हुए मौके पर पहुंच गए। होश में आने पर बच्ची ने बताया कि उसकी सहेली का भाई साजन कुमार ने खेत में ले जाकर उसके साथ गंदा काम किया। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि आरोपित साजन शाम में उसके घर पर आया था। उसके बाद वह वापस चला गया था। रात में घर के लोग खाना खाकर सो गए थे।
Source : Hindustan